Haryana Battery Operated Spray Pump Subsidy Yojana: जैसा कि हम सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां की ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में खाद्यान्न और अन्य आधारभूत सामग्रियों की पूर्ति के लिए हम पूर्णता कृषि पर निर्भर है। आज भी भारत के ज्यादातर हिस्से में पारंपरिक खेती को अपनाया जाता है। खेती चाहे व्यवसायिक हो या नगदी हो व्यवसाय खेती जैसे कपास, हल्दी, अदरक आदि तथा नगदी खेती जैसे मक्का, गन्ना आदि इन सब फसलों को उगाने के लिए भी भारत का किसान पारंपरिक खेती की ओर ही दिखता है। यह एक समस्या के रूप में भारत के एक ऐसे राज्य के सामने आया जिसको पूरा करने के लिए राज्य ने एक महत्वकांक्षी और उपयुक्त योजना का निर्माण किया उस राज्य का नाम हरियाणा है।
हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती की ओर से हटकर अब तकनीकी खेती अपना रहे हैं आज हरियाणा तकनीकी खेती में अपना नाम दर्ज करवाता है। जब हरियाणा सरकार के सामने खेतों में दवाई, उर्वरक, खरपतवार नाशक, कीटनाशक आदि दवाई के छिड़काव के लिए हाथों से चलने वाले स्प्रे पंप का उपयोग करते थे, तब उनका समय ज्यादातर उनका समय स्प्रे करने में चले जाया करता था। यह समस्या राजस्थान सरकार ने देखी और एक महत्वकांक्षी योजना का निर्माण किया जिसका नाम हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना है।
आज हम इस लेख के माध्यम से हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे। हम यह भी आपको बताएंगे कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इस योजना से किसानों को क्या लाभ होगा।
Haryana Battery Operated Spray Pump Subsidy Yojana
इस योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल द्वारा शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्र के रूप में बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप के लिए आर्थिक मदद की जाएगी इस योजना का शुभारंभ 2020 में किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को 10 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जब सरकार के सामने यह एक समस्या बनकर उभरी तो तब सरकार ने सोचा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए उन्हें हस्त चलित स्प्रे पंप के जगह बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप के लिए अनुदान दिया जाए जिससे उन्हें खरीदने में आसानी होगी।
हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना का उद्देश्य
हरियाणा के किसान बहुत तकनीकी ज्ञान रखते हैं वहां अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग खेती में भी करते हैं इस बात को समझते भी हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस योजना को बनाया गया और इसे खरीफ की फसल को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ पहुंचे इसके लिए उन्हें 50% तक का अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य यह है कि पिछड़ी जातियों को उठाना और अनुसूचित जाति के किसानों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना ताकि उन पर ज्यादा दबाव ना आए। इसका यह भी उद्देश्य है कि बैटरी से चलने वाले इस पर पंप के लिए उन्हें 50% की सब्सिडी मिले जिससे उन पर आर्थिक दबाव नहीं आएगा।
हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से छुटकारा मिलेगा उन्हें किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं होगा और वहां स्वतंत्र रूप से अपनी खेती पर ज्यादा ध्यान देंगे।
- लाभार्थी को बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाएंगी, इसका निर्वहन राज्य के कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाएगा जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगी।
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ प्राप्त होगा अनुसूचित जाति का कोई भी किसान चाहे वह महिला या पुरुष दोनों को समान रूप से लाभ प्राप्त होगा।
- किसान जब बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप खरीदा था तब उस पर काफी कठिनाई हुआ करती थी अब उस बचे हुए राशि का उपयोग वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगा सकता है।
- इस योजना का एक और लाभ है हस्त चलित स्प्रे पंप को महिलाएं नहीं चला पाती थी परंतु जब से इस योजना का शुभारंभ किया गया है, तब से बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप किसानों को मिलेंगे तो महिलाएं भी इसे बड़े आसानी से चला सकती है।
हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना हेतु पात्रता
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसान ही ले पाएंगे।
- पिछले 4 साल से सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान योजना का लाभ प्राप्त ना किया हो।
- आवेदक के पास जमीन के कागजात होना चाहिए।
हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड नंबर
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संख्या
- पासपोर्ट साइज का फोटो
- स्थाई मूल निवास प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- पेन कार्ड जमीन के कागजात
हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आप इसकी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyanacrm.com में जाए।
- अब आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको “बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान हेतु आवेदन करें” कि लिंक दिखाई देंगी, उस लिंक पर आप क्लिक करें।
- अब आपके सामने आवेदन करने के लिए एक विकल्प दिखाई देगा उस विकल्प पर प्रोसीड लिखा हुआ दिखाई देगा उस पर आप क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आवेदन फॉर्म दिखाई देगा उसमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आधार कार्ड, जिले का नाम, गांव का नाम, नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि जानकारी पूछी जाएगी।
- सारी जानकारी अच्छे से भर्ती जानकारी भरने के बाद Submit के बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह आप हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष:-
आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस लेख का उद्देश्य यह है कि हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप सब्सिडी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना ताकि ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति के किसान इसका लाभ प्राप्त कर सकें और आर्थिक दबाव से मुक्त होकर अपनी खेती पर ज्यादा ध्यान दें।