Ration Card Kaise Banaye

“राशन कार्ड” यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे देश मे लग भग हर इंसान जानता है कि राशन कार्ड क्या होता है लेकिन हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें राशन कार्ड के बारे में ज़ियादा मालूमात नहीं होगी और राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज़ है जिस के बारे में हम सब लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है। इस लिए आज हम आप को बताएंगे कि Ration Card Kaise Banaye, राशन कार्ड बनवाने के तरीके के साथ-साथ हम आपको बताएँगे राशन कार्ड  क्या होता है , राशन कार्ड क्यों ज़रूरी होता है, राशन कार्ड के फ़ायदें क्या होते हैं, राशन कार्ड से जुड़ी समसयाओं के लिए कहाँ शिकायत कर सकते हैं, राशन कार्ड के कुछ नियम और राशन कार्ड से जुड़ी कुछ ख़ास ख़बरें। राशन कार्ड के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें आज इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं। राशन कार्ड के बारे में सब कुछ जानने के लिए यह आर्टिकल पूरा पढें।

What Is Ration Card | राशन कार्ड क्या हैं

राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र का एक रूप है। राशन कार्ड का मुख्य उपयोग विशेष दुकानों से आवश्यक वस्तुओं को उचित या कम कीमत पर खरीदने के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा कई प्रकार के राशन कार्ड बनाए जाते हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड, गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए राशन कार्ड, अंत्योदय परिवार के लिए राशन कार्ड और सरकार एक समय अंतराल में इन सभी राशन कार्डों की जांच करती है। भारत में रहने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड एक बहुत ही उपयोगी पत्र है। इसके इस्तेमाल से ग्राहक सही कीमत पर ही सामान खरीद सकता है, साथ ही पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। समय के साथ राशन कार्ड एक आवश्यकता बन गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहता है तो उसे पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड की एक प्रति जमा करनी होगी। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशेष नीले राशन कार्ड बनाए गए हैं ताकि उन्हें बहुत कम कीमत पर सामान मिल सके। स्थायी राशन कार्ड के अलावा, सरकार अस्थायी राशन कार्ड भी बनाती है, जिसका उपयोग एक निश्चित अवधि के लिए किया जा सकता है।

Types of Ration Cards in India | राशन कार्ड के प्रकार

भारत सरकार उच्च आय वाले लोगों और अंत्योदय परिवारों की जरूरतों के लिए विभिन्न राशन कार्ड जैसे एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर), बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) जारी करती है। हमारे देश में 3 तरह के राशन कार्ड मौजूद हैं-

  1. त्योदय राशन कार्ड – यह कार्ड उन गरीब परिवारों को दिया जाता है जिनकी कोई निश्चित आय नहीं होती है। वृद्ध लोग, बेरोजगार लोग और मजदूर इस श्रेणी में आते हैं। इसके लिए येलो कार्ड जारी किया गया है।
  2. बीपीएल राशन कार्ड – यह कार्ड गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से कम है। वे उन्हें जारी किए गए नीले या गुलाबी या लाल कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  3. एपीएल राशन कार्ड – यह कार्ड गरीब रेखा के ऊपर से आने वाले लोगों के लिए है। इस श्रेणी में कोई भी आवेदन कर सकता है। इसके लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्हें ऑरेंज कार्ड दिया जाता है।

Benefits of Ration Card | राशन कार्ड के फ़ायदे

भारत में हर परिवार के लिए राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है। हालाँकि, राशन कार्ड पहचान के साथ-साथ निवास का भी ठोस प्रमाण है। इसका उपयोग राज्य या केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं को रियायती दर पर खरीदने के लिए किया जाता है।

Uses of Ration Card | राशन कार्ड के मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं

  • यदि आप कभी भी मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करते हैं, तो आप राशन कार्ड की एक प्रति पहचान पत्र या निवास के प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं।
  • राशन कार्ड की एक प्रति टेलीफोन कनेक्शन या सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए मान्य है।
  • आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राशन कार्ड को आईडी के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
  • यदि आपने पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है, तो आप इसे अपने पते के प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
  • एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए
  • पासपोर्ट के लिए
  • आधार कार्ड के लिए
  • अगर आप या आपका बच्चा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहते हैं, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

Importance of Ration Card | क्या है राशन कार्ड का महत्व

  • राशन कार्ड मुख्य रूप से भोजन वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा, राशन कार्ड के और भी कई उपयोग हैं। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को प्रतिदिन राशन कार्ड के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि उचित मूल्य पर और कम कीमत पर मिल जाते हैं।
  • राशन कार्ड पहचान पत्र के रूप में भी उपयोगी है

यदि कोई व्यक्ति गैस कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, पासपोर्ट या बैंक खाता खोलना चाहता है, तो राशन कार्ड मूल प्रमाण के रूप में उपयोगी है। राशन कार्ड निवास के प्रमाण के रूप में भी उपयोगी होते हैं।

Important Documents for Ration Card | राशन कार्ड के ज़रूरी कागज़ात

राशन कार्ड को स्थायी राशन कार्ड या घरेलू उपभोक्ता कार्ड भी कहा जाता है। यदि आप अपनी राज्य सरकार से राशन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें आवेदन के साथ निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज प्रदान करना होगा।

  • वोटर आई कार्ड
  • परिवार के मुखिया के नाम बिजली बिल
  • जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जल विधेयक/निर्गम प्राधिकारी
  • परिवार रजिस्टर में उल्लिखित नाम की एक प्रति
  • आधार कार्ड की कॉपी
  • टेलीफ़ोन बिल
  • भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज।

परिवार का मुखिया या परिवार में कोई अन्य व्यक्ति अपनी ओर से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। ध्यान दें कि राशन कार्ड में शामिल सदस्य किसी अन्य राशन कार्ड में शामिल नहीं होने चाहिएँ। देश की नागरिकता मिलने पर ही आप राशन कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए आईडी प्रूफ बहुत जरूरी है। यदि आप भारत के स्थायी नागरिक हैं, तो आप पात्र हैं।

Ration Card Kaise Banayein | राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. आप अपने स्टेट के रसद विभाग और खाद की ऑफिसियल website पर जाइए।
  2. फिर आपको वहां पर सही भाषा चुननी है।
  3. उसके बाद कुछ विवरण जैसे जिले का नाम, क्षेत्र का नाम, शहर, ग्राम पंचायत की उचित जानकारी देनी होगी।
  4. फिर आपको कार्ड के प्रकार का चयन करना होगा। (एपीएल/बीपीएल/अंत्योदय)।
  5. इसके बाद आगे जाकर आपसे आपके घर के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर आदि कई जानकारियां मांगी जाएंगी. आपको सारी जानकारी ठीक से तरीके से देनी होगी।
  6. इसी तरह आप से जो कुछ भी सवाल पूछे जाएँ उन सभी सवालों का ठीक जवाब देना हैऔर अंत में आपको सबमिट बटन दबाना है और अपने लिए एक कॉपी प्रिंट करनी है।
  7. एक बार जब वे आपके सभी दस्तावेजों की जांच कर लेंगे तो आपको अपना राशन कार्ड घर पर मिल जाएगा।

Ration Card Kaise Banaye | राशन कार्ड के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?

प्रत्येक शहर में एक बोर्ड कार्यालय होता है, जहाँ राशन कार्ड के फॉर्म उपलब्ध होते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे तो इन कार्यालयों से इस फॉर्म को खरीद सकता है। इस फॉर्म की कीमत 50 पैसे है और यह गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए मुफ्त है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो इसे सरकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट कर लें। राशन कार्ड फॉर्म जमा करते समय परिवार के मुखिया की 3 पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म के साथ संलग्न करनी चाहिए। इस फोटो को किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है जिसे इसे प्रमाणित करने का अधिकार हो। यदि आप घर किराए पर ले रहे हैं तो आपको अपने घर की एक तस्वीर के साथ निवास का प्रमाण देना होगा और अपना रेंटल एग्रीमेंट दर्ज करना होगा। यदि आप अपने निवास का प्रमाण नहीं दे सकते हैं, तो FSO के माध्यम से अपने 2 पड़ोसियों का विवरण लें और उसे रिकॉर्ड करें। आपको अपने पुराने राशन कार्ड की एक फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी जो अब मान्य नहीं है। इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद फॉर्म को कार्यालय में जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के 1 महीने के अंदर आपका कार्ड बनकर तैयार हो जाता है और आप इसे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं।

Ration Card Fees | राशन कार्ड शुल्क की जानकारी

राशन कार्ड का शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। अगर आप राशन कार्ड में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो राज्य सरकार 3/- से 15/- रुपय तक चार्ज करती है। बेंगलुरु में राज्य सरकार ने नए राशन कार्ड के लिए 5 रुपये, बीपीएल कार्ड के लिए 5 रुपये और एपीएल कार्ड के लिए 10 रुपये और कंप्यूटर से बने राशन कार्ड के लिए 45 रुपये शुल्क रखा है। 15/- रुपय डुप्लीकेट बीपीएल राशन कार्ड के लिए, 25/- एपीएल राशन कार्ड के लिए और 45/- कंप्यूटर जनरेटेड कार्ड के लिए।

How to Check Ration Card Status Online | राशन कार्ड आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें

  • राशन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वहां राशन कार्ड स्थिति लिंक पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर जाने के बाद शहर/राज्य/पिन कोड और आवेदन संख्या आदि जैसी जानकारी देनी होगी। सारी जानकारी इंटर करने के बाद आपके राशन कार्ड का पूरा विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।

राशन कार्ड से जुड़ी कोई समस्या हो तो क्या करें?

सरकार ने अब राशन कार्ड संबंधी शिकायतों के लिए राज्यवार टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। जिन्हें अपने आरक्षित कोटे से कम राशन मिल रहा है या नजदीकी पीडीएस दुकान से राशन नहीं मिल रहा है, वे इस शिकायत संख्या की जांच कर सकते हैं। हम आप को राशन शिकायत हेल्पलाइन नंबर की राज्यवार सूची बताएंगे जो अब काम कर रही है और एनएफएसए पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

States-wise Ration Card Complaint Helpline Numbers | राज्य के हिसाब से राशन कार्ड शिकायत हेल्प लाइन नम्बर

लोग पीडीएस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री कॉल कर सकते हैं या अपने राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार को रिपोर्ट कर सकते हैं:

Ration Card Complaint Helpline, Landline, Email ID | राशन कार्ड शिकायत हेल्प लाइन नम्बर, लेण्डलीन, ईमेल-इड

  • आंध्र प्रदेश 1800-425-2977 040-23494808 / 822, pds-ap@nic.in
  • अरुणाचल प्रदेश 1967 03602244290, dfpsarun@gmail.com
  • असम (Assam) 1967, 1800-345-3611 9435064841, directorfcsca-as@gov.in
  • बिहार 1800-3456-194 06122223051, secy-fsc-bih@nic.in
  • छत्तीसगढ़ (CG) 1967, 1800-233-3663 0771-2511974, dirfood.cg@gov.in
  • गोवा (Goa) 1967, 1800-233-0022 08322226084, dir-csca.goa@nic.in
  • गुजरात 1967, 1800-233-5500 07923251163, 65, 70, secfcs@guj.gov.in,
  • हरियाणा   1967, 1800-180-2087,   01722701366, foods@hry.nic.in
  • हिमाचल प्रदेश 1967, 1800-180-8026 01772623749, 46, dfs-hp@nic.in
  • झारखंड 1967, 1800-345-6598, 1800-212-5512 0651-712-2723, 0896-958-3111, pgmsgov.jhar@gmail.com,
  • कर्नाटक (Karnataka) 1967, 1800-425-9339 080-22259024, 22034562, prs-fcs@karnataka.gov.in
  • केरल (Kerala) 1967, 1800-425-1550 04712320578, essentialscommodity@gmail.com
  • मध्य प्रदेश (MP) 1967, 181 07552441675, mpportal@mp.gov.in
  • महाराष्ट्र 1967, 1800-22-4950 022-2202-5308, 4592, 5277, helpline.mhpds@gov.in
  • मणिपुर 1967, 1800-345-3821 0385-2450137, 8413975150, cs-manipur@nic.in
  • मेघालय 1967, 1800-345-3670 0364-2224108, fcsca-meg@nic.in
  • मिजोरम 1967, 1860-222-222-789, 1800-345-3891 03892322872, fcscamizoram@gmail.com
  • नागालैंड 1800-345-3704, 1800-345-3705 03702233347, stateportal-ngl@negp.gov.in
  • ओडिशा 1967, 1800-345-6724 / 6760 06742536892, fcswsc@nic.in
  • पंजाब 1967, 1800-3006-1313 01722742803, secy.fs@punjab.gov.in
  • राजस्थान 1800-180-6127 01412227352, afcfood-rj@nic.in
  • सिक्किम 1967, 1800-345-3236 03592202708, secy-food@sikkat.nic.in
  • तमिलनाडु (TN) 1967, 1800-425-5901, 04325665566, 04428592828, webadmin.tn@nic.in
  • तेलंगाना (Telangana) 1967, 1800-4250-0333, 04023310462, dir_cs@ap.gov.in
  • त्रिपुरा 1967, 1800-345-3665 03812326308, dir.fcs-tr@nic.in
  • उत्तर प्रदेश (UP) 1967, 1800-180-0150, 05512239296, up.fncs@gmail.com
  • उत्तराखंड 1800-180-2000, 1800-180-4188, 01352780765, comm-fcs-in@in.in
  • पश्चिम बंगाल (WB) 1967, 1800-345-5505, 03322535293, ica-dept@wb.gov.in
  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1967, 1800-343-3197 03192233345, dircs@and.nic.in
  • चंडीगढ़ 1967, 1800-180-2068 01722703956, fcs-chd@nic.in
  • दादरा और नगर हवेली 1967, 1800-233-4004 0260-2640663, supplyoffice.sil@gmail.com
  • दमन और दीव 1967, 02602230607, dycollg-dmn-dd@nic.in
  • दिल्ली (Delhi) 1967, 1800-110-841 011-23378759, cfood@nic.in
  • कश्मीर (Kashmir) 1967, 1800-180-7011, 01942506084, 01912472375, jk.fcsca@jk.gov.in
  • जम्मू (Jammu), 1800-180-7106,01942506084, 01912566188, jk.fcsca@jk.gov.in
  • लक्षद्वीप, 1800-425-3186, 04896263703, + 91-4896-262012, dfcs_lk@nic.in
  • पुडुचेरी 1800-425-1082
  • (पुडुचेरी), 1800-425-1083
  • (कराकर), 1800-425-1084
  • (माहे), 1800-425-1085
  • (यानम) 04132253345, Civil.pon.nic.in

किसी भी राशन कार्ड विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए, https://nfsa.gov.in/ पर उपलब्ध राशन कार्ड शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने में संकोच न करें। इसके अलावा, यदि लोगों को उनके एनएफएसए आवेदन पत्र की अस्वीकृति के कारण राशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है, तो वे इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।

National Food Security Act (NFSA)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 या खाद्य का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य लगभग 1.3 बिलियन लोगों को रियायती भोजन उपलब्ध कराना है। NFSA भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी प्राधिकरण बन जाता है। इनमें मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं। जबकि मध्याह्न भोजन योजनाएं और एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं सार्वभौमिक हैं, पीडीएस आबादी के दो-तिहाई (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%) तक पहुंच जाएगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (या पीडीएस) के लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो अनाज निम्नलिखित दरों पर मिल सकता है – चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज (बाजरा) ) 1 रुपये kg। और जो औरतें पेट से हैं या फिर जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं उन की कुछ श्रेणियां दैनिक मुफ्त भोजन के लिए पात्र हैं।

State Official Site
Andaman and Nicobar Islands http://dcsca.andaman.go
Andhra Pradesh https://ap.meeseva.gov.in
Arunachal Pradesh http://www.arunfcs.gov.in
Bihar http://sfc.bihar.gov.in
Chattisgarh https://khadya.cg.nic.in
Dadra and Nagar Haveli http://epds.nic.in
Delhi https://edistrict.delhigovt.nic.in
Gujarat https://www.digitalgujarat.gov.in
Haryana http://saralharyana.gov.in
Himachal Pradesh http://admis.hp.nic.in
Jammu and Kashmir http://jkfcsca.gov.in
Jharkhand https://pds.jharkhand.gov.in
Karnataka https://ahara.kar.nic.in
Kerala http://ecitizen.civilsupplieskerala.gov.in
Maharashtra https://rcms.mahafood.gov.in
Mizoram https://fcsca.mizoram.gov.in
Odisha http://www.foododisha.in
Punjab http://punjab.gov.in
Tripura http://epdstr.gov.in
Uttar Pradesh https://fcs.up.gov.in
West Bengal https://wbpds.gov.in

एनएफएसए पोर्टल से राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर कैसे जांचें?

जैसा कि हमने ऊपर बताया, भारत सरकार ने राशन कार्ड शिकायत हेल्पलाइन नंबर (राज्यवार) के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने संबंधित राज्य का राशन कार्ड टोल फ्री नंबर देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने राशन कार्ड के संबंध में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

  1. आप को सब से पहला जो काम करना पड़ेगा वो यह है कि सब से पहले आप को सुरक्षा पोर्टल की official वेबसाइट https://nfsa.gov.in/ पर जाना होगा।
  2. वेब होमपेज पर आपको सिटीजन कॉर्नर के विकल्प में राज्यों में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।
  3. केंद्र शासित प्रदेशों में पीडीएस के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर क्लिक करने के बाद आपके सामने राज्यवार हेल्पलाइन नंबरों की सूची के साथ एक नया पेज खुलेगा।
  4. यहां आप अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राशन कार्ड शिकायत हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं।

संबंधित विभाग ने राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों में पीडीएस के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की सूची जारी की है. अब सभी नागरिकों को राशन डिपो के संबंध में शिकायतों और जानकारी के लिए अधिकारियों और कोटा धारकों से मिलने की जरूरत नहीं है। अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत टोल फ्री नंबर 1800-180-0150 और 1967 जारी किए हैं ताकि सरकार लोगों की शिकायतें सुन सके. इस नंबर पर सूचना वाली शिकायत किसी भी कार्य दिवस में दर्ज की जा सकती है। आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोटदार या ग्राम प्रधान के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। संबंधित जिले के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर अपनी शिकायत की पूरी जानकारी भरनी होगी।

Important Information\ज़रूरी सूचना

  1. एक व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड नहीं है: ऐसे में व्यक्ति के पास पंचायत सचिव/पंचायत सहायक/खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी/निरीक्षक, एफसीएस और सीए/संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है जिस में लिखा हो कि इस व्यक्ति के पास सही मायने में राशन कार्ड नहीं है। आवेदन करते समय यह प्रमाण पत्र राशन कार्ड आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।
  2. अस्थाई राशन कार्ड: यह अस्थायी राशन कार्ड उन लोगों को जारी किया जाता है जीन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। यह कार्ड 3 महीने से अधिक के लिए वैध नहीं है।
  3. डुप्लीकेट राशन कार्ड: यदि आपका राशन कार्ड खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, चोरी हो गया है या फट गया है, तो आप सही authority से डुप्लिकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपको उचित शुल्क का भुगतान करना होगा।
  4. अगर आपने अपना घर बदल लिया है: ऐसे में आपको उस जगह की पंचायत सचिव/पंचायत सहायक/खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी/निरीक्षक, एफसीएस या सीए से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है जहां आप पहले रहते थे। यह प्रमाण पत्र आपके राशन कार्ड आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।
  5. शादी के बाद प्रवेश: ऐसे में आपको अपने क्षेत्र के पंचायत सचिव/पंचायत सहायक/खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी/निरीक्षक, एफसीएस और सीए को विवाह प्रमाण पत्र देना होगा. ताकि उन्हें नए सदस्य के आने की सूचना मिल सके।
  6. बच्चे के जन्म पर: अगर आप के घर मे एक बच्चे का जन्म होता है, तो आपको एक जन्म प्रमाण पत्र तैयार करना होगा जिसे आपको अपने राशन कार्ड आवेदन के साथ संलग्न करना होगा और आवेदन को सादे कागज पर भी लिखना होगा। पंचायत सचिव/पंचायत सहायक/खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी/निरीक्षक, एफसीएस और सीए को यह लिख कर देना होगा कि आप अपने राशन कार्ड में अपने बच्चे को शामिल करना चाहते हैं।

राशन कार्ड के लिए आवेदन कहाँ करें?

आपको राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो पंचायत सचिव/पंचायत सहायक के पास आवेदन करें और यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप को,FCS OR CA के पास आवेदन करें।

4 Important news related to Ration Card\राशन कार्ड से जुड़ी 4 ज़रूरी ख़बरें

  1. 3 माह तक नहीं लेने पर राशन कार्ड रद्द

कोरोना महामारी के दौरान देश कई चुनौतियों से गुजर रहा है, जिसमें गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई राज्य सरकारों ने राशन कार्ड को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने तीन महीने से राशन नहीं लिया है तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई उत्तरी राज्यों ने भी इसे लागू करना शुरू कर दिया है।

  1. केवल जरूरतमंदों को अनाज मिलेगा

उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रत्येक जिले से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट मिलने के बाद यूपी सरकार भी इस दिशा में कदम उठा सकती है। इसके पीछे विचार यह है कि अगर कोई व्यक्ति तीन महीने तक राशन कार्ड से राशन नहीं लेता है, तो इसका मतलब है कि वह आर्थिक रूप से अपना अनाज खरीद सकता है। इसलिए राशन कार्ड का लाभ किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे इसकी अधिक आवश्यकता है।

  1. 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द

बता दें कि केंद्र सरकार 2013 से अब तक 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द कर चुकी है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों की सही संख्या जानने के लिए यह कदम उठाया। पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने लाभार्थियों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाया है। लाभार्थियों को अनुपयुक्त और नकली राशन कार्ड खोजने में मदद करने के लिए आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।

  1. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करें

केंद्र सरकार की योजना 31 मार्च, 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू करने की है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होगा। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा यानी वन नेशन वन राशन कार्ड को देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

Conclusion:-

आज के इस आर्टिकल में हमने आप को बताया कि Ration Card Kaise Banaye, राशन कार्ड बनवाने के तरीके के साथ-साथ हमने आपको बताया राशन कार्ड  क्या होता है , राशन कार्ड क्यों ज़रूरी होता है, राशन कार्ड के फ़ायदें क्या होते हैं, राशन कार्ड से जुड़ी समसयाओं के लिए कहाँ शिकायत कर सकते हैं, राशन कार्ड के कुछ नियम और राशन कार्ड से जुड़ी कुछ ख़ास ख़बरें। राशन कार्ड के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें आज इस आर्टिकल में हमने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर यह राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी आप के काम आई हो और आप को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।

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